By: एजेंसी | Updated at : 06 Jul 2018 04:52 PM (IST)
नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को घर-घर राशन वितरण योजना को मंजूरी देते हुए खाद्य विभाग को इसे तुरंत लागू करने के निर्देश दिए हैं. उप राज्यपाल की शक्तियों पर कैंची चलाने वाले सुप्रीम कोर्ट के आदेश के दो दिन बाद केजरीवाल ने यह मंजूरी दी. उप राज्यपाल अनिल बैजल ने राशन की डोरस्टेप डिलिवरी (घर-घर राशन वितरण) के दिल्ली सरकार के महत्वाकांक्षी प्रस्ताव पर आपत्ति जताई थी और ''आप'' सरकार से इसे लागू करने से पहले केंद्र से विचार विमर्श करने के लिए कहा था.
केजरीवाल ने टि्वटर पर लिखा, ‘‘राशन की डोरस्टेप डिलिवरी को मंजूरी दे दी. प्रस्ताव पर सभी आपत्तियों को खारिज कर दिया गया. खाद्य विभाग को इसे तुरंत लागू करने के निर्देश दिए हैं. विभाग को मुझे नियमित प्रगति की सूचना देने के निर्देश दिए हैं. ’’
Approved Doorstep Delivery of Rations. Over ruled all objections to the proposal. Directed Food Dept to start its implementation immediately.
— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) July 6, 2018
सरकार के एक अधिकारी ने बताया कि मंत्रिमंडल ने पहले ही इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी और इसे अनुमति के लिए उपराज्यपाल के पास भेजा था. बहरहाल, उप राज्यपाल ने इसे वापस सरकार के पास भेज दिया था और उसे केंद्र सरकार से परामर्श करने के लिए कहा था.
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मुख्यमंत्री ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी. सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि उप राज्यपाल बाधाकारी नहीं हो सकते और उन्हें निर्वाचित सरकार की सलाह पर काम करना चाहिए.
केजरीवाल और उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया दिल्ली सरकार और केंद्र के बीच शक्तियों के टकराव पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर चर्चा करने के लिए आज बैजल से मुलाकात करेंगे. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यह उनकी पहली बैठक होगी.
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